
Installment/Part Payment Facility for consumers who are in financial distress.
उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ने एलेक्ट्रीसीटी सप्लाई कोड - 2005 के अनुच्छेद 6.14 में आंशिक संसोधन किया है | इसे बारहवां संसोधन के नाम से जाना जायेगा एवं 15-मार्च-2018 से प्रभावी माना जायेगा | आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं को अपना बिल किश्तों में जमा करने की सुविधा प्राप्त है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता अधिकतम चार किश्तों में अपना बकाया जमा कर सकते हैं , शर्त यह थे की पहली किश्त 40 % से कम नहीं हो सकते थे | इस संसोधन के उपरांत ग्रामीण घरेलु एवं ग्रामीण निजी नलकूप के उपभोक्ता अधिकतम 6 किश्तों में बकाया बिल जमा कर सकेंगे | साथ ही घरेलु उपभोक्ता अपनी पहली किश्त में वर्तमान मासिक बिल एवं अवशेष धनराशि का कम से कम 10 % धनराशि जमा कर सकेंगे और निजी नलकूप उपभोक्ता वर्तमान मासिक बिल एवं अवशेष धनराशि का 20 % जमा कर सकेंगे | अन्य विधा के उपभोक्ता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है |
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बारहवें संसोधन के उपरांत किश्तों की सुविधा की शर्तें
- यह सुविधा केवल आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं को दिया जा सकेगा
- अधिशासी अभियंता स्तर तक के अधिकारी ही किश्त अनुमोदित कर सकते हैं
- ग्रामीण घरेलु (LMV1) श्रेणी के उपभोक्ता का अधिकतम 6 मासिक किश्त किया जा सकेगा, प्रथम किश्त में वर्तमान मासिक बिल एवं अवशेष बकाया का कम से कम 10% जमा करना होगा |
- ग्रामीण निजी नलकूप (LMV5) श्रेणी के उपभोक्ता का अधिकतम 6 मासिक किश्त किया जा सकेगा, प्रथम किश्त में वर्तमान मासिक बिल एवं अवशेष बकाया का कम से कम 20% जमा करना होगा |
- अन्य (Other than Rural LMV1 and LMV5) श्रेणी के उपभोक्ता का अधिकतम 4 मासिक किश्त किया जा सकेगा, प्रथम किश्त में कम से कम 40 % जमा करना होगा | दो, तीन एवं चार किश्त के अनुमोदन हेतु क्रमशः अधिशासी, अधीक्षण एवं मुख्य अभियंता अधिकृत होंगे | किश्तों की धनराशि अगर रुपया 10000/- से ज्यादा है , तो सभी किश्तों के पोस्ट डेटेड चेक जमा करना होगा |
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Electricity Supply Code - 2005, section - 6.14 before amendment.
6.14. Installment Facility
(i)The Licensee may extend the facility of installments to those consumers only who are in
financial distress. However, no waiver of the surcharge shall be allowed.[(ii) No officer below the rank of Executive Engineer shall grant installments. The Executive
Engineer, / DGM / and General Manager can grant up to a maximum of two, three or four monthly
installments respectively. However, the first installment shall not be less than 40% of the total
amount. Where the amount for installments exceeds Rs.10, 000/= (Ten Thousand), the
consumer shall be asked to deposit post-dated cheques of the installments to the Licensee.]