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 1455/24-P-2-2018/sa(60) ·   16-Jul-18 ·   Chief secretary ·   1.59 MB
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Instructions from Chief Secretary have been issued to all DM & SSP to protect Checking Team & take strict action against violence during checking Abhiyan. Also, make sure to lodge FIR in appropriate sections of IPC.

आदेश के संक्षिप्त विवरण:

  • बिजली चोरी रोकने के प्रयास मे कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो के साथ हिंसात्मक घटना की सूचना मिल रहे हैं, ऐसे मामलों मे जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से प्रभावी कार्यवाही करना नितांत आवश्यक है एवं अपराध की गंभीरता के अनुसार तत्परता से अभियोग पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाय |
  • IPC की धारा -21 मे प्रावधान है किसरकारी कंपनी की सेवा मे कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी लोक सेवक की परिभाषा मे आता है| सभी वितरण निगम उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी यूपीपीसीएल की पूर्णतया सब्सिडेरी है|
  • IPC की धारा - 332, 333, 353 मे लोक सेवक को क्षति/हमला करने के अपराध मे सम्यक दंड का प्रावधान है| इन धाराओं मे अपराध गैरजमानती है| अतः गंभीर प्रकरणो मे इसका उपयोग किया जाय|
  • criminal law amendment act 1932 की धारा 7 मे भी किसी व्यक्ति को अपने कार्य करने से रोकने, डराने तथा धमकाने के लिए प्रायप्त प्रावधान उपलब्ध है|
  • NSA - 1980 के प्रावधानों का प्रयोग पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को बनाए रखने के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के प्रकरणो मे भी किया जा सकता है | विद्युत व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक सेवाओं मे आता है, अत्यंत गंभीर प्रकरणो मे इस कानून के प्रावधानों के उपयोग पर विचार किया जा सकता है|
  • यदि लोक संपत्ति को क्षति का प्रकरण हो तो लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 एवं 4 भी प्रयोग की जाय|

Tag: #ElectricityTheft #Irregularities #InstructionToDm #InstructionToSsp
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