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विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणतः विद्युत उद्योग के विकास, उसमे प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण और सभी क्षेत्र मे विद्युत के प्रदाय, विद्युत तारीफ को युक्तिसंगत बनाने, सहायिकियों के बारे मे पारदर्शी नीतियाँ सुनिश्चित करने, दक्ष और पर्यावरण के लिए हितकर नीतियों के संवर्धन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगो के गठन और अपील अधिकरण की स्थापना मे सहायक उपाय करने, से संबन्धित विधियो का समेकन करने और उनसे संबन्धित या उनके अनुसंगिक विषियों के लिए अधिनियम
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विद्युत अधिनियम 2003 है| इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है|
गज़ट मे 10-जून-2003 मे आने के बाद इसे लागू समझा गया | इस एक्ट के आने से पूर्व इलेक्ट्रिसिटी सैक्टर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट - 1910, इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) एक्ट 1948 एवं इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन एक्ट 1998 द्वारा चलाया जा रहा था|