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 4095-auns/2016-19(125)AS/2001 ·   13-Oct-16 ·   Dir P&A ·   0.46 MB
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उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के विद्युतीय अधिष्ठान के संपर्क में आकर अग्निकांड में हुए बर्बादी, बाहरी व्यक्ति अथवा पशु की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु होने पर विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति के प्रावधान हैं,  क्षतिपूर्ति की धनराशि मानव, पशु एवं फसल के लिए निम्नवत है -

  • मानवीय दुर्घटना
    1. घातक मानवीय दुर्घटना : 5.00 लाख रुपया 
  • दुधारू पशु
    1. बड़े दुधारू पशु (भैंस, गाय, ऊँट, याक  आदि ) :30 हज़ार  रुपया
    2. छोटे दुधारू पशु  (भेड़,बकरी,सूअर आदि ) : 3 हज़ार रुपया
  • दुधारू पशु के अतिरिक्त
    1. बड़े दुधारू पशु के अतिरिक्त (ऊँट, घोडा, बैल आदि ) : 25 हज़ार रुपया
    2. छोटे दुधारू पशु के अतिरिक्त  (बछड़ा, गधा, खच्चर आदि ) : 16 हज़ार रुपया
फसल के क्षतिग्रस्तता हेतु  तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा जो भी आंकलन किया गया हो, अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किया जायेगा|
In case of Disability, compensation amount could be checked here

Tag: #ElectricalAccident #CompensationAmount
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