2262/24-1-17-49P/04-TC-II · 25-Sep-17 · Principal secretary · 2.38 MB

निजी नलकूप के ऊर्जिकरण हेतु 7.5 HP के आधार पर ही अधिकतम रु 68000/- की अनुदान राशि की छुट प्रदान की जाय | यदि कृषक इससे अधिक HP का मोटर लगाना चाहता है तो अतिरिक्त धनराशि कृषक द्वारा ही वहन की जाएगी |
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