NA · 01-Jan-70 · NA · 3.57 MB
अवकाश नियमों को सरलता प्रदान करने के लिये, अवकाशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वे अवकाश रखे जा सकते हैं जो मूलत: वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल एवं सहायक नियमों से संचालित होते हैं, तथा द्वितीय श्रेणी में वे अवकाश जो भिन्न प्रकार के हैं, यथा आकस्मिक अवकाश।
(I) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के नियमों में उल्लिखित विभिन्न अवकाश
- अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- निजी कार्य पर अवकाश (Leave on Private Affairs)
- चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश (Leave on Medical Certificate)
- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
- असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave)
- चिकित्सालय अवकाश (Hospital Leave)
- अध्ययन अवकाश (Study Leave)
- विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave)
- लघुकृत अवकाश (Commuted Leave)
(II) मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर, उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 के अधीन अवकाश
आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश तथा प्रतिकर अवकाश
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