56/PSDC/PCL/2018 · 27-Jul-18 · Chairman UPPCL · 0.77 MB

विद्युत वितरण उपखंडों मे उपभोक्ता सेवा, विद्युत आपूर्ति से संबन्धित अभिलेख रखने हेतु निर्देश
उपभोक्ता सेवा:
- नए संयोजन हेतु P1 & P2
- बिल संसोधन R1 & R2
- स्थायी विच्छेदन (पीडी)
- भार संसोधन, नाम परिवर्तन एवं विधा परिवर्तन
विद्युत आपूर्ति:
- उपकेंद्रवार, फीडरवार औसत मासिक आपूर्ति, ट्रिपिंग
- अधिभारित ट्रान्स्फ़ोर्मर एवं अधिभारितता कम करने की कार्य योजना
- 6 घंटे से अधिक ब्रेकडाउन एवं साइट निरीक्षण का विवरण
उपकेंद्रवार राजस्व से संबन्धित:
- कुल उपभोक्ता की संख्या, भार, माह मे बिलिंग एवं टर्न अप की स्थिति
- 50 KW से अधिक भार के उपभोक्ता के पूर्ण विवरण, मासिक खपत एवं भुगतान की स्थिति, अंतिम जांच की तिथि
- उपकेंद्र पर प्राप्त ऊर्जा एवं लाइन हानियाँ
- त्रेमासिक आधार पर बकायेदार के विवरण
- 10 हज़ार से 1 लाख बकाया
- 1 लाख से अधिक बकाया
- मास रैड का विवरण
- मीटर रीडर का विवरण एवं मीटर आधारित बिल का विवरण
निरीक्षण पंजिका :
- प्रत्येक उपखंड मे निरीक्षण पंजिका रखना अनिवार्य होगा|
- पंजिका मे सभी निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आख्या लिखना होगा|
- अधिशासी अभियंता द्वारा 15 दिनो, अधीक्षण अभियंता द्वारा 2 माह मे तथा मुख्य अभियंता द्वारा 2 माह मे न्यूनतम एक उपकेंद्र निरीक्षण करना होगा|
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