उत्तर प्रदेश मे "कटिया हटाओ, संयोजन पाओ" एक बार फिर से।
उत्तर प्रदेश मे छोटे बिजली चोरी करने वाले लोगों को सरकार ने 30-सितम्बर-2019 तक एक और मौका देने का फैसला लिया है। इस योजना के अंतर्गत 1 KW तक की चोरी पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा और ना ही कोई अर्थदण्ड लिया जाएगा, अगर उनके द्वारा संयोजन हेतु आवश्यक धनराशि जमा करा दिया जाए | ध्यान रहे, यह योजना केवल 1-जुलाई-2019 से 30-सितम्बर-2019 तक लागू है |
कटिया हटाओ, संयोजन पाओ योजना के लिए निम्नलिखित शर्त प्रतिबंधित है
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के केवल 1 KW तक के घरेलू संयोजन के लिए मान्य होगा।
- संयोजन 40 meter की दूरी से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है।
- संयोजन पूर्व से बकाए वाले परिसर पर नहीं निर्गत किया जा सकता है।
- न्यायालय मे विवादित परिसर पर संयोजन नहीं दिया जा सकता है।
- झुग्गी झोपरी मे केवल प्रीपैड मीटर से संयोजन दिया जा सकेगा।
- शहरी क्षेत्रो मे संयोजन हेतु वर्तमान मे प्रचलित स्वीकार्य पहचान पत्र, भूस्वामित्य/किरायेदारी प्रमाण एवं आवासीय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा जबकि ग्रामीण क्षेत्र मे सौभाग्य योजना के अनुसार दिया जा सकेगा।
स्व घोषित अनधिकृत विद्युत उपभोग पर नियमित संयोजन निर्गमन की प्रक्रिया इस शर्त पर की जाएगी कि आवेदक द्वारा नियमित संयोजन प्राप्त करने हेतु नए संयोजन का निर्धारित शुल्क योजना अवधि के समाप्ति से पूर्व जमा कर दिया गया हो, अन्यथा योजना की समाप्ति के उपरांत दंडात्मक कार्यवाही किया जाएगा।
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Last edited by ee5noida (23 June 2019 17:00)
ee5noida · 23-Jun-19 · 04:06 PM
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