निजी नलकूप के बकाया पर सरचार्ज माफ़ी - किसान आसान किस्त योजना (KAKY)

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nishant · 03-Feb-20

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माह नवम्बर - 2019 से उत्तर प्रदेश में घरेलु विधा के 4 कि0वा0 तक के बिजली के बकाये बिल पर सरचार्ज माफ़ी योजना (आसान किश्त योजना) चल रहा था | इसी कड़ी में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर दिनांक 01-फरवरी-2020 से किसानो के निजी नलकूप के बकाया पर भी सरचार्ज माफ़ी योजना की शुरुआत किया जा चूका है, इस योजना को किसान आसान क़िस्त योजना नाम दिया गया है |  किसान अपने बकाये बिल पर सरचार्ज छूट का लाभ लेते हुए देय धनराशि को 6 किस्तों में जमा कर सकते हैं|

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किसान आसान किश्त योजना के पंजीकरण की अवधि


  • उपभोक्ता जिन्हे बिल संसोधन की आवश्यकता नहीं है: 01-02-2020 से 29-02-2020
  • उपभोक्ता जिन्हे बिल संसोधन की आवश्यकता है: 01-02-2019 से लागू होगा एवं जो उपभोक्ता 31-12-2019 तक अपना बिल संशोधन किए जाने का विकल्प देंगे, उन्हे संशोधित बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण करना होगा|


किसान आसान क़िस्त योजना दोनों शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप (LMV-5) उपभोक्ताओं के लिए हैं, जिसकी निम्नलिखित शर्ते हैं -

  • लाभ हेतु पंजीकरण शुल्क, बिल मे प्रदर्शित मूल धनराशि (सरचार्ज छोड़कर) का 5% अथवा रु 1500/-, जो भी ज्यादा हो, जमा करना होगा |
  • निजी नलकूप उपभोक्ता को अधिकतम 6 आसान किस्त मे उस माह के बिल को जोड़ते हुए बकाया बिल जमा करना होगा| प्रत्येक किश्त का निर्धारण 1500/- से कम नहीं किया जा सकेगा|
  • यदि किन्ही कारणो से उपभोक्ता अपना 1 माह का किश्त एवं वर्तमान बिल जमा नहीं कर पता है तो आगामी माह मे 2 माह के किश्त एवं 2 माह के वर्तमान बिल जमा करा सकता है| यदि 2 महीने में भी जमा न कर पाने पर डिफाल्टर घोषित हो जाने के उपरांत भी अगर 6 महीने की क़िस्त अवधि के अंदर सम्पूर्ण बकाया एवं वर्तमान बिल जमा कर देता है तो छूट का लाभ मिल सकेगा|

प्रबंध निदेशक (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) द्वारा निर्गत आदेश की कॉपी यहाँ से डाउनलोड करें :